बेगूसराय में कथित दुष्कर्म और मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 30 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, प्रभात खबर ने बताया। उसकी स्थानीय अदालती रिपोर्ट के अनुसार, रोहित सहनी और विक्रम सहनी को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंद्र वर्मा के समक्ष पेश किया गया। हिरासत का मूल आदेश स्वतंत्र समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं था।

मामला 27 सितंबर को एक होटल में यौन हिंसा और मारपीट की शिकायत तथा उसके बाद घटना की रिकॉर्डिंग प्रसारित किए जाने से जुड़ा है। पुलिस ने आपराधिक कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर विशेष जांच दल बनाया। शिकायतकर्ता का नाम और उसकी पहचान उजागर कर सकने वाली जानकारी यहां नहीं दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार, एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रोहित को समस्तीपुर से पकड़ा गया। पुलिस जांच से जुड़ी रिपोर्टों में बताया गया कि जांचकर्ताओं ने होटल का कमरा सुरक्षित किया और सीसीटीवी, बुकिंग रिकॉर्ड, फॉरेंसिक सामग्री तथा जब्त फोन की पड़ताल शुरू की। 30 सितंबर की अदालती पेशी इस जांच का नया घटनाक्रम है; इस मामले में किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया है।

पुलिस का यह भी कहना है कि रोहित को ले जाते समय भागने की कोशिश में उसके पैर में चोट लगी। इस विवरण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पढ़ी गई रिपोर्टों में दोनों आरोपियों या उनके वकीलों का जवाब उपलब्ध नहीं था। आरोपों और जांचकर्ताओं द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की अदालती परख अभी बाकी है।