महाराष्ट्र एफडीए ने 2 अक्टूबर को बताया कि पुणे के वडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज के गोदाम के दवा-बिक्री लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद नए सिरे से कार्यवाही करके 1 अक्टूबर को आदेश दिया गया। नियामक ने पैकेजिंग, भंडारण और रिकॉर्ड में कमियां बताईं।
सिप्ला ने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा कि गोदाम वितरण, भंडारण और डिजिटल रिकॉर्ड के नियमों का पालन करता है। कंपनी आदेश और आगे के विकल्पों की समीक्षा कर रही है।
