दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 3 अक्टूबर को नवप्रीत सिंह को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसे तुर्किये से निर्वासित कर भारत लाया गया था। एएनआई की अदालती रिपोर्ट में रिमांड मंजूर होने की पुष्टि हुई है। आईएएनएस ने भी फैसले और बचाव पक्ष की आपत्ति की जानकारी दी। यह भारत वापसी की पहले हुई घोषणा के बाद नया अदालती घटनाक्रम है।
पुलिस ने अदालत से कहा कि जांच के लिए सिंह को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ले जाना जरूरी है। पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थों से जुड़े मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और दूसरे आरोपियों से उसके कथित संपर्कों की जांच करनी है। ये प्रस्तावित जांच-कार्य हैं; रिपोर्टों से यह पुष्टि नहीं होती कि इन राज्यों में उसे ले जाया जा चुका है।
सिंह के वकील असगर खान ने आईएएनएस से कहा कि उसका बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है और आगे की जांच अतिरिक्त हिरासत के बिना हो सकती है। अदालत ने फिर भी पुलिस की मांग मंजूर की। अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क में सिंह की भूमिका को लेकर जांच एजेंसियों के आरोपों का कानूनी परीक्षण बाकी है। रिमांड का आदेश दोषसिद्धि नहीं है।
