हरियाणा के नूंह जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने बालक से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 30 सितंबर को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान की रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने 25 सितंबर को उसे दोषी ठहराया था। बुधवार की कार्यवाही में सजा तय हुई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशु संजीव तिन्जन ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रकाशित विवरण के मुताबिक जुर्माना न भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों समाचार संस्थानों ने सजा की तारीख और दंड का एक जैसा विवरण दिया।
हिन्दुस्तान ने जांच का विवरण पुलिस प्रवक्ता के हवाले से दिया। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाए गए और व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अभियोजन विशेष अदालत तक पहुंचा। उपलब्ध खबरों में पूरा फैसला प्रकाशित नहीं था और अपील दाखिल होने की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। बालक और परिवार की पहचान बताने वाली जानकारी गोपनीय रखी गई है।
