22 जून 2017 को दिल्ली से साथियों के साथ लौटते समय हरियाणा में ट्रेन के भीतर जुनैद खान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जांच के अनुसार विवाद सीट को लेकर शुरू हुआ; परिवार ने मुस्लिम-विरोधी गालियों का भी आरोप लगाया। इन आरोपों और हत्या को केवल सीट का सामान्य विवाद बताकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

घटना या नीति का संदर्भ। यह मूल तथ्यात्मक ग्राफिक है; श्रेय और पूरा विवरण रिपोर्ट में है।
घटना या नीति का संदर्भ। यह मूल तथ्यात्मक ग्राफिक है; श्रेय और पूरा विवरण रिपोर्ट में है।

27 नवंबर 2017 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके पिता की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग अस्वीकार कर दी। यह फैसला जांच एजेंसी के बारे में था, आरोपियों का आपराधिक दोष तय करने के बारे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रोक समेत बाद की कार्यवाही के कारण मुकदमे में देरी हुई।

दर्ज कानूनी पड़ाव। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड वर्तमान अंतिम स्थिति तय नहीं करता।
दर्ज कानूनी पड़ाव। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड वर्तमान अंतिम स्थिति तय नहीं करता।

अगस्त 2025 में रिपोर्ट हुए हाई कोर्ट के बाद के जमानत फैसले में आरोपी नरेश कुमार को नियमित जमानत नहीं मिली। महत्वपूर्ण चश्मदीदों की गवाही बाकी होने पर अदालत ने उनकी सुरक्षा पर जोर दिया। जमानत से इनकार दोषसिद्धि नहीं है। समयरेखा सत्यापित 2017 के आदेश पर आधारित है; बाद की जमानत संबंधी खबर अलग तारीख के साथ है, अंतिम मुकदमे के फैसले के रूप में नहीं।