ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चे के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में दो वयस्कों को 30 सितंबर को दोषी ठहराकर उम्रकैद सुनाई। ओडिशापोस्ट, ओएमएमकॉम और प्रमेय ने अदालती नतीजे की अलग-अलग खबर दी। मामला अप्रैल 2025 के अपराध से जुड़ा है।

खबरों के अनुसार, अदालत ने अंकित अपट और लुलेंदु नायक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के लिए दस लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस निर्देश से भुगतान पहले ही हो जाने की पुष्टि नहीं होती।

किशोर आरोपी की कार्यवाही अलग है और लंबित है। वयस्कों के फैसले को उस बच्चे के खिलाफ निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। देखी गई सामग्री में हस्ताक्षरित निर्णय, सजा के बाद बचाव पक्ष की प्रतिक्रिया या अपील उपलब्ध नहीं थी। पीड़िता या किशोर की पहचान बताने वाले विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।