सेबी ने एक अक्टूबर को प्रोजेक्ट जागरूक के तहत शेयर ब्रोकरों को निवेशक जागरूकता संदेश दिखाने का निर्देश दिया। नियामक की कानूनी सूची में परिपत्र दर्ज है। प्रकाशित पाठ वेबसाइट और ट्रेडिंग ऐप के लिए अलग व्यवस्था बताता है, जिसमें मौजूदा जोखिम संबंधी सूचनाएं भी शामिल हैं।
पांच से 31 अक्टूबर तक ब्रोकर वेबसाइटों पर जागरूकता संदेश और जोखिम संबंधी सूचनाएं दिखाना जरूरी होगा। एक नवंबर से तय जागरूकता संदेश वेबसाइट के शुरुआती पेज पर होंगे। पांच से 31 अक्टूबर के बीच ऐप पर संदेश दिखाना स्वैच्छिक है; जिस दिन ऐप संदेश दिखाएगा, उस दिन जोखिम संबंधी सूचना दिखाना वैकल्पिक होगा।
एक नवंबर से लागू ट्रेडिंग ऐप पर जागरूकता संदेश और जोखिम संबंधी सूचना बारी-बारी से अलग दिनों में दिखानी होगी। जागरूकता संदेश शुरुआती पेज पर रहेगा। एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को भी परिपत्र पहुंचाना और दिए गए संदेश दिखाना है। यह सूचना देने की व्यवस्था है, निवेश लाभ की गारंटी या कोई नया कर अथवा ट्रेडिंग शुल्क नहीं।
