भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने चार अक्टूबर को बताया कि एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को पहले से पैक किए गए जीरा पाउडर का संबंधित बैच बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। इसी बयान में एफएसएसएआई ने अलग कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छता में कमियों के कारण पश्चिम बंगाल की क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार वापस मंगाए जाने वाले जीरा पाउडर का बैच नंबर E080668761 है। नियामक के जिस विवरण को पीटीआई ने भी प्रकाशित किया, उसके मुताबिक गोवा के एक रिसॉर्ट से लिए गए नमूने में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम के अवशेष अनुमत सीमा से अधिक थे। कंपनी को अपील का अवसर मिलने के बाद रेफरल प्रयोगशाला ने भी नमूने को असुरक्षित पाया। कार्रवाई इसी बैच से जुड़ी है; देखी गई सामग्री में एवरेस्ट के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा नहीं है।
एफएसएसएआई ने एवरेस्ट को वापस मंगाए गए उत्पाद का रिकॉर्ड रखने, प्रगति की जानकारी देने और सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। बेकरी के मामले में नियामक ने उत्पादन क्षेत्रों में गंदगी, कीट नियंत्रण में कमी, अनुचित भंडारण और जरूरी खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड में खामियां बताईं। कंपनी से निलंबन की अवधि में खाद्य कारोबार बंद रखने को कहा गया है।
चार अक्टूबर सार्वजनिक घोषणा की सत्यापित तारीख है। मूल निरीक्षण, नमूना लेने और आदेश जारी होने की तारीखें स्पष्ट नहीं हो सकीं। समीक्षा किए गए स्रोतों में बैच वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि या किसी कंपनी का जवाब नहीं मिला।
