केंद्रीय मादक द्रव्य ब्यूरो ने जयपुर के विदेशी डाकघर में एक अंतरराष्ट्रीय पार्सल से 1.080 किलोग्राम पदार्थ बरामद होने की जानकारी दी है, जिसे एजेंसी ने हाइड्रोपोनिक गांजा बताया है। वित्त मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को यह विवरण जारी किया। पार्सल की जांच किस दिन हुई, इसकी सटीक तारीख नहीं बताई गई।

मंत्रालय के अनुसार, सूचना मिलने पर अधिकारियों ने थाईलैंड से आए पार्सल की जांच की और पैक किए हुए खाद्य पदार्थों के बीच यह सामग्री पाई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्ती की गई और आगे की जांच चल रही है।

आकाशवाणी ने भी 2 अक्टूबर को जयपुर की कार्रवाई की खबर दी। न उसकी रिपोर्ट और न मंत्रालय की संबंधित विज्ञप्ति में भेजने या पाने वाले का नाम, इस मामले में गिरफ्तारी या अदालत के निष्कर्ष का उल्लेख है। इसलिए जब्ती को किसी नामित व्यक्ति के खिलाफ सिद्ध अपराध नहीं माना जा सकता।

आकाशवाणी की उसी खबर में मध्य प्रदेश की अलग सीबीएन कार्रवाइयों का भी उल्लेख है। वहां की गिरफ्तारियों और बरामदगी को जयपुर के इस पार्सल मामले का हिस्सा नहीं समझना चाहिए।