सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए इंडियन बैंक के चार खाते चलाने की अंतरिम राहत नहीं दी। लाइव लॉ और पीटीआई के अनुसार, पीठ ने गुण-दोष पर फैसला किए बिना कलकत्ता उच्च न्यायालय से लंबित मामले की सुनवाई तेज करने का आग्रह किया।

पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रोक से नियमित कामकाज प्रभावित हुआ और पुलिस कार्रवाई के आधार को चुनौती दी। राज्य के वकील तुषार मेहता ने जांच और गुटीय विवाद का हवाला देकर राहत का विरोध किया। ये विरोधी पक्षों के तर्क हैं, गलत काम साबित होने के निष्कर्ष नहीं।

नया घटनाक्रम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है, खातों पर नई रोक नहीं। ये चार खाते पहले की कार्यवाही वाले एचडीएफसी के तीन खातों से अलग हैं। अदालत ने धन का स्वामित्व या मूल आरोप तय नहीं किए।