72 वर्षीय यात्री अशरफ अली सैयद हुसैन पर 28 अगस्त 2024 को धुले–मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस में हमला हुआ। कुछ लोगों ने उन पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाया था। वह कल्याण में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे।

पुलिस ने 31 अगस्त को तीन लोगों को गिरफ्तार किया; अगले दिन उन्हें जमानत मिल गई। पीड़ित से मिली अतिरिक्त जानकारी के आधार पर रेलवे पुलिस ने डकैती और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप जोड़े। 2 सितंबर को अदालत ने शुरुआती जमानत रद्द कर दी।

जमानत रद्द होने से पुलिस को दोबारा गिरफ्तारी की कार्रवाई का रास्ता मिला; यह दोषसिद्धि नहीं थी। यह रिकॉर्ड हमले में बच गए व्यक्ति का है और इसे भीड़ द्वारा हत्या की गिनती में नहीं रखा जाना चाहिए।
यहां सितंबर 2024 की कार्यवाही का पड़ाव दर्ज है। बाद की जमानत अर्जियों या मुकदमे के अंतिम नतीजे का दावा नहीं किया गया है।
